यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत
महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दी है।
मामले में दिल्ली पुलिस का रुख असमंज दिखा। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत का आदेश तब पारित किया गया जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सरकारी वकील ने कहा कि भले ही चार्जशीट बिना गिरफ्तारी के दाखिल किया गया है, फिर भी वह जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि इस मामले में बिना गिरफ्तारी के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी व्यक्ति अदालत के समन पर यानी बिना किसी दंडात्मक प्रक्रिया के उपस्थित हुए हैं।
शरण सिंह पहली बार इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में 18 जुलाई को पेश हुए थे और इस मामले में जमानत का अनुरोध किया। कई पदक विजेता पहलवानों और विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद बृजभूषण सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।
सिंह के वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया, जिस पर जज ने कहा कि वह हाई कोर्ट या निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं। हालांकि सिंह की तरफ से इस संदर्भ में मेट्रोपॉलिटिन अदालत में कोई आवेदन नहीं दिया गया। अदालत ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पिछली सुनवाई के दौरान गुरुवार तक अंतरिम जमानत मिली थी
