पुलिस थानों व ऑफिस में धार्मिक या पूजा स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा

राजस्थान में अब पुलिस थानों व ऑफिस में धार्मिक या पूजा स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को सभी एडीजी, आईजी, एसपी व पुलिस कमिश्नर के नाम से एक पत्र लिखा है। पुलिस आवास विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) ए. पोन्नूचामी ने यह आदेश जारी किया है।

दरअसल, प्रदेश के सभी थानों में धार्मिक स्थल का निर्माण करवाया जा रहा है। अधिकांश निर्माण जन सहभागिता या फिर गांव के भामाशाह के सहयोग से बनाए जाते हैं। ऐसे में इसका हवाला देते हुए कहा कि पिछले कई सालों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों व पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जन सहभागिता से पूजा स्थलों के निर्माण करवाने में बढ़ोतरी हुई है, जो कि कानून के दायरे में नहीं है। आदेशों में कहा गया है कि ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ भी सार्वजनिक स्थानों के धार्मिक स्थान बनाने की इजाजत नहीं देता।
पीएचक्यू में कहा- थानों के निर्माण के नक्शे में भी नहीं है पूजा स्थलों के निर्माण करने के प्रावधान


इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए बनाए गए नक्शों में भी पूजा स्थल के निर्माण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन्हीं नियमों की पालना करवाने के लिए निर्देश देते हुए एडीजी ए. पोन्नूचामी ने एडीजी, रेंज आई, डीआईजी, एसपी व पुलिस कमिश्नर से कहा है पुलिस महकमा में सभी पुलिसकर्मियों के जरिए ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ के नियमों की पालना करवाई जाए यानी पुलिस थानों व ऑफिस परिसरों में पूजा स्थलों का निर्माण नहीं करवाया जाए।

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