शराबबंदी कानून पर CM नीतीश कुमार ने अफसरों को दिया साफ संकेत, अब होगी कार्रवाई
बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में बड़ी समीक्षा बैठक की गयी. करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शराब बिक्री में संलिप्त सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सीएम ने लापरवाह थानाप्रभारी को चिन्हित कर उन्हें निलंबित करने के लिए का आदेश दिया है. जिस थानाक्षेत्र में अब तक कार्रवाई नहीं हुई वैसे थानेदारों को चिन्हित करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है. साथ ही सीएम नीतीश ने शराब की होम डिलीवरी करने वालों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि सीएम ने राजधानी पटना पर विशेष तौर पर फोकस कर नजर रखने के लिए कहा है.
चौकीदार को गांव में हो रही अवैध गतिविधियों की जानकारी देनी है. अगर चौकीदार सूचना नहीं देता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी. दफ़ादारो को लेकर भी यही फैसला लिया गया है. इससे संबंधित फैसला पहले भी लिया गया था, उसे ठीक में लागू करना है. अगर कोई सरकारी अधिकारी शराब के अवैध धंधे में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.
सीएम नीतीश कुमार बिहार के अलग-अलग बार्डर से राज्य में शराब की एंट्री को लेकर काफी सख्त रहे हैं. पिछले दिनों भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि शराब को बार्डर पर ही जब्त करें ताकि राज्य के दूसरे जिलों में शराब की सप्लाई न हो सके. इसलिए आज की समीक्षा बैठक में बार्डर पर शराब मिलने को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है. अब अगर बार्डर पर शराब मिलती है तो उस पूरे इलाके को सील कर आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी.
इस बैठक को इस लिहाज से बड़ा माना जा रहा था क्यों बिहार में पिछले 15 दिनों जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर सीएम नीतीश कुमार खुद काफी सख्त नजर आ रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को साफ-साफ निर्देश दिया था कि वह शराबबंदी कानून का माखौल उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. बीते हफ्ते सीएम के निर्देश का बड़ा असर भी देखने को मिला और बिहार में अलग-अलग शहरों से शराब की बड़ी खेप बरामद की गयी. इसी के मद्देनजर आज की बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था.
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