इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक विदेश मंत्री को ठहराया अयोग्य

शरीफ के बाद अब विदेश मंत्री को कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया गया है। विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया है। 3 सदस्यों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को यह बड़ा फैसला सुनाया।

पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के याचिकाकर्ता उस्मान डार ने पिछले साल यह याचिका दायर की थी। उन्होंने UAE का वर्क परमिट रखने के कारण आसिफ को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। आपको बता दें कि डार 2013 में आसिफ से ही चुनाव हार गए थे।

फैसले के तुरंत बाद कोर्ट के बाहर PTI के समर्थकों ने ‘गो नवाज गो’ के नारे लगाए। इससे पहले कोर्ट ने 10 अप्रैल को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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